बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाएं

17 Jun 2020

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार से जोड़ने के लिए ‘‘मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना’’ शुरू की है। सरकार ने यह योजना राज्य के 18 से 45 वर्ष के उन युवाओं के लिए शुरू की है जो उद्योग, सर्विस सेक्टर, व्यापार स्थापित करना चाहते हैं। योजना के अंतर्गत उचित सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। हिमाचल सरकार स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से वित्तीय बजट 2018-19 में ‘‘मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना’’ को शामिल किया था। इसके साथ ही इस योजना के लिए सरकार ने करोड़ों का बजट प्रावधान भी किया है। विशेष है कि योजना के तहत 60 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रावधान है। ऐसे में यह कहना लाजमी होगा कि इस अब राज्य का युवा नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि अन्यों को रोजगार प्रदान करने वाला हो सकेगा।

उद्योग स्थापित करने के लिए मिलेगी 25%-35% तक की सब्सिडी

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 40 लाख रुपए तक के प्लांट, मशीनरी व उपकरणों पर विधवाओं को 35 प्रतिशत, महिलाओं को 30 प्रतिशत तथा अन्य को 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 40 लाख रुपए के ऋण पर 3 वर्ष तक ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। इतना ही नहीं औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेगी।

इस वेबसाइट पर करें लॉगईन

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना और औद्योगिक निवेश नीति-2019 का लाभ उठाने के लिए emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर लॉगईन करना होगा। इसके अतिरिक्त योजना से संबंधित जानकारी के लिए अपने जिला के महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र या mmsyhp2018@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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