मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना 2018

06 Aug 2018

सिर्फ आपके लिए 2 लाख कीराज्य बीमारी सहायता निधि’, जानें क्यों ?

कहते हैं कि रोटी, कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान आम इंसान की सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता होती है लेकिन क्या आप जानते हैं जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं होती हैं उनके लिए शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हमारे समाज में एक हिस्सा ऐसा भी हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी और गुजारा करने के लिये मेहनत औऱ मजदूरी करनी पड़ती है। ऐसे में उनका स्वस्थ रहना उनके और उन पर निर्भर परिवार के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम इस पर इसलिए बात कर रहे है क्योंकि हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। वह गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है और किसी भी बड़े अस्पताल में महंगा इलाज करा पाने में अपने आपको असमर्थ पाता है।

लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना 2018, के अंतर्गत बी.पी.एल. कार्ड धारक, असंगठित श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत परिवारों के सदस्य जो घातक एवं जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हैं और निजी अस्पतालों में महंगा उपचार कराने में असमर्थ हैं, वे भी नि:शुल्क चिकित्सा योजना के तहत मुफ्त में चिन्हित बीमारियों का इलाज करा सकेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवंं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा उपचार के लिए 25,000/- रू. से 2,00,000/- रू. तक की अधिकतम वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार उन अस्पतालों को सीधे तौर पर राशि प्रदान करेगी जिस अस्पताल में मरीज का इलाज होगा। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 तरह की बीमारियों को शामिल किया गया है। इस सुविधा का लाभ सिर्फ शासकीय अस्पताल या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निर्धारित अस्पतालों में इलाज कराने पर ही मिलेगा। सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से इस योजना पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

पात्रतानुसार इस सेवा का लाभ लेने के लिये मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होने के साथ-साथ बी.पी.एल. कार्ड धारक होना भी अनिवार्य है। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिये जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा कार्यालय, स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिविल सर्जन और जिला अस्पताल के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या फिर यहां क्लिक कर आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं।

इस सेवा को और बेहतर बनाने हेतु प्रदेश के नागरिक अपने सुझाव mp.mygov.in पर साझा करें।

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