ग्रीन राशन कार्ड
राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करनेवाले परिवारों को राज्य सरकार द्वारा ग्रीन राशन कार्ड (Green Ration Card ) बनाकर एक रुपया प्रति किलो अनाज दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड द्वारा प्रति यूनिट (व्यक्ति) पांच किलो अनाज दिया जाएगा । 15 नवंबर से राज्य में सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा । इस योजना का लाभ झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवारों को ही मिलेगा , इसके लिए नये सिरे से आवेदन करना होगा।
ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन सरकार की आहार पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in से या ऑफलाईन आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाईन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
https://www.jharkhand.gov.in/PDepartment/ViewDoc?id=D009DO005SD001316092020055010573
ग्रीन राशन कार्ड की शर्त : 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिला सदस्य परिवार की मुखिया होंगी तथा इसी के अनुरूप आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे । परिवार में 18 या इससे अधिक उम्र की विवाहित/ विधवा/ परित्यकता महिला सदस्य न होने की स्थिति में सबसे अधिक आयु के पुरुष सदस्य संबंधित परिवार के मुखिया होंगे, किन्तु परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/ परित्यक्ता महिला आ जाने की स्थिति में महिला सदस्य ही संबंधित परिवार की मुखिया होंगी।
इस क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पूर्व में समर्पित समस्त लंबित आवेदन पत्रों को इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए आवश्यक कारवाई की जाएगी । आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जायेंगे, जिसमे आवेदकों की सम्पूर्ण विवरणी, स्वघोषणा के साथ-साथ आधार संख्या, मोबाईल नंबर, बैंक खाता नंबर, इत्यादि सूचनाएँ अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित किये जाने में समस्या होने की स्थिति में ऑफलाईन आवेदन समर्पित किये जा सकेंगे ।
आपतियों के निराकरण के पश्चात संबन्धित पंचायत/शहरी वार्ड स्तरीय सभा की अनुशंसा के आधार पर जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा प्राथमिकता सूची एवं लक्ष्य के आलोक में सबंधित योजनान्तर्गत लाभुकों का प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी । यह राशन कार्ड विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।